लखनऊ बुकिंग कंफर्म होने के बाद भी गाड़ी न पहुंचाना ओला कैब सर्विसेज को भारी पड़ गया। फोरम के वरिष्ठ सदस्य राजर्षि शुक्ला ने आदेश दिया है कि ओला शिकायतकर्ता को हर्जाने के 50 हजार रुपये अदा करे। अलीगंज निवासी कर्नल विजय कुमार मिश्रा ने स्टेशन जाने के लिए अप्रैल, 2016 में गाड़ी बुक कराई थी। चूंकि उन्हें सुबह छह बजे की गाड़ी पकडऩी थी। इसलिए 4.45 मिनट पर गाड़ी बुक कराई। बुकिंग के एडवांस रुपये भी अदा कर दिए। कंपनी द्वारा गाड़ी व चालक का नंबर भी भेज दिया गया। कर्नल मिश्रा का कहना है कि जब सुबह तय समय 4.45 पर गाड़ी नहीं आई तो उन्होंने ड्राइवर को फोन किया। उसने दस मिनट पर आने की बात कही, लेकिन इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुंचा और फोन भी बंद कर दिया। ऐसे में वह किसी तरह से स्टेशन पहुंचे, ट्रेन छूटते-छूटते बची।इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में ओला कैब सर्विसेज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फोरम ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि ओला सर्विसेज शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये हर्जाना, मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 10 हजार व वाद व्यय के दो हजार रुपये देने के आदेश दिए। फोरम ने कहा कि यदि कंपनी 30 दिन में भुगतान नहीं करती तो कुल देय रकम पर नौ फीसद की दर से ब्याज देना होगा।
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