राज्य सभा में विचार-विमर्श और बहस के बाद वेतन संहिता विधेयक, 2019 पारित हुआ। लोकसभा में यह विधेयक 30 जुलाई 2019 को पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक कानून बन जाएगा।चार संहिताओं में यह पहली संहिता है, जो अधिनियम बन जाएगी। चार संहिताएं हैं – वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता। इन संहिताओं को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयार किया है। श्रम पर गठित दूसरे राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मंत्रालय ने विभिन्न श्रम कानूनों का इन चार श्रम संहिताओं में समावेश किया है। पेशागत सुरक्षा स्वास्थ्य व कार्य- शर्त संहिता को लोकसभा में पेश किया जा चुका है।
Post a Comment