अयोध्या के विवादित ढांचा को ढहाए जाने का मामले में विशेष कोर्ट में नहीं पेश हुए अभियुक्त

अयोध्या के विवादित ढांचा को ढहाए जाने का मामले में विशेष कोर्ट में नहीं पेश हुए अभियुक्त
लखनऊ संवाददाता
गुरुवार को विशेष अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से कहा गया कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना प्रकोप के कारण अधिक उम्र के लोगों को केंद्र व राज्य की गाइडलाइंस के मुताबिक घर से निकलने की मनाही है। चूकि इस मामले में अधिकांश अभियुक्त उम्रदराज है। लिहाजा ऐसी दशा में वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। यह भी कहा गया कि कुछ अभियुक्त अयोध्या जनपद के आस-पास के जिलों के हैं। उनसे सम्पर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें से कुछेक से बात भी हो गई है। लिहाजा इन अभियुक्तों का बयान दर्ज कराने के लिए कम से कम एक हफ्ते की मोहलत दी जाए। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बचाव पक्ष की इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और चार जून की तारीख तय कर दी। साथ ही बचाव पक्ष को यह निर्देश भी दिया कि वो प्रत्येक दशा में तय तारीख पर बयान दर्ज कराने के लिए अभियुक्तों की अदालत मंे उपस्थिति सुनिश्चित करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को प्रत्येक दशा में 31 अगस्त, 2020 तक निर्णीत करने का आदेश दे रखा है। लिहाजा बचाव पक्ष कंेद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुरुप अभियुक्तगणों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने इसके साथ ही उभय पक्षों को यह भी आदेश दिया कि वो भविष्य में लिखित बहस दाखिल करने हेतु अपनी तैयारी पूरी करते रहें। ताकि अनावश्यक समय नष्ट न हो। इस दौरान सीबीआई की ओर से वकील ललित सिंह व आरके यादव उपस्थित थे। बीते 14 मई को विशेष जज ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में मुख्य सचिव को पत्र भेजकर वीडियो कान्फ्रेसिंग मय इंटरनेट लगवाने का निर्देश दिया था। उन्हंे इस बाबत दोबारा भी अनुस्मारक पत्र भेजा गया। लेकिन उनके द्वारा आज तक किसी कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई है। 


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