यूपी-ग्रीन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य उद्योगों को अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं 

यूपी-ग्रीन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य उद्योगों को अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं 
लखनऊ संवाददाता 
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर बिना बाधा उद्योगों के संचालन का रास्ता भी सरकार ने तैयार कर लिया है। अब यह व्यवस्था बना दी गई है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य उद्योगों को अलग से किसी अनुमति या एनओसी की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ घोषणा पत्र के आधार पर ही उद्योगों का संचालन किया जा सकेगा।लॉकडाउन के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को औद्योगिक संस्थानों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाते हुए औद्योगिक क्षेत्र को गति दी जाए। उद्योगों को शुरू कराया जाए। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देने के लिए उन्होंने कहा। निर्देश दिया कि संभव हो तो सेक्टोरियल नीतियां बनाई जाएं। सिंगल विंडो और लेबर रिफार्म पर दो दिनों के अंदर प्रस्ताव बनाकर जल्द से जल्द फैसला करें।


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