रामपुर (वार्ता) हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल में तब्दील कर दिया गया है।श्री खान के खिलाफ हेट स्पीच मामला एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा और छह हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके चलते आजम खान अंतरिम जमानत पर हैं। इसी अंतरिम जमानत को आज न्यायालय ने रेगुलर बैल में तब्दील कर दिया।
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