हत्या के आरोपी को 10 साल की सज़ा

 

हत्या के आरोपी को 10 साल की सज़ा

कोल्हापुर, 7 मार्च (वार्ता) महाराष्ट्र में कोल्हापुर के एक अदालत ने मार्च 2018 में केंद्रीय बस स्टैंड (सीबीएस) में एक व्यक्ति को लूटने और उसकी हत्या करने के लिए गुरुवार को 31 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।लोक अभियोजक अमित महादेश्वर ने अदालत को बताया कि 13 मार्च 2018 को शहर के राजेंद्रनगर के आरोपी राहुल उर्फ ​​गोग्या रामू गवली ने रास्ते में जा रहे जिले के भूदरगढ़ तहसील के नितवाडे निवासी पीड़ित श्रीधर पांडुरंग पवार (63) को रोका। बस स्टैंड से अपने गांव के लिए बस पकड़ने के लिए उससे मोबाइल फोन और नकदी छीनने की कोशिश की।जब पीड़िता ने विरोध किया तो राहुल ने पवार की पिटाई कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई।कुल आठ गवाहों की जांच के बाद न्यायाधीश सुश्री कविता अग्रवाल ने राहुल को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में उसे दोषी पाया और सजा सुनाई। बताया गया कि अदालत ने आरोपी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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