उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दो रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अधीन स्थापित अर्द्ध-न्यायिक निकाय-राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्यों के पद की दो प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

उपभोक्ता कार्य विभाग ने आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए हैं।

उम्मीदवार की नियुक्ति की योग्यता, पात्रता, वेतन और अन्य निबंधन एवं शर्तें न्‍यायाधिकरण सुधार अधिनियम और न्‍यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने हेतु न्‍यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अधीन गठित तलाश-सह-चयन समिति उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव को उचित महत्व देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी और व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। समिति द्वारा उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021, न्यायाधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 और उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम भी त्वरित संदर्भ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट "www.consumeraffairs.nic.in पर उपलब्ध हैं।

पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन यूआरएल : jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्यम से 17.09.2024 से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16.10.2024 है। जहां भी लागू हो, ऑनलाइन जमा कराए गए आवेदन की एक प्रति निर्धारित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से अवर सचिव (सीपीयू), उपभोक्ता कार्य विभाग , कमरा नंबर 466-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली को 16 अक्टूबर, 2024 तक जमा की जा सकती है।

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