चुनाव आयोग ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉ. एस.एस. संधू के साथ रांची में झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। झारखंड में राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है और राज्य में 81 एसी (44 सामान्य; 09 एससी; 28 एसटी) के लिए चुनाव निर्धारित हैं।

23-24 सितंबर को आयोग के दो दिवसीय समीक्षा दौरे के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आजसू पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आयोग से मिलने आए। सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सराहना व्यक्त की।

राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे:

  1. अधिकांश दलों ने सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा और राज्य स्थापना दिवस जैसे विभिन्न त्योहारों पर विचार करने का अनुरोध किया। बताया गया कि छठ पूजा के दौरान राज्य के कई मतदाता यात्रा करेंगे।
  2. कई दलों ने एक चरण में चुनाव कराने का भी अनुरोध किया।
  3. राजनीतिक दलों ने त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने तथा समान अवसर के लिए स्थानीय नागरिक एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर-पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
  4. संवेदनशील और ग्रामीण मतदान केन्द्रों पर उचित तैनाती के लिए सीएपीएफ और राज्य पुलिस का उचित मिश्रण, जिसकी निगरानी एक आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  5. सभी मतदान केन्द्रों पर 100% वेबकास्टिंग।
  6. मतदान केन्द्रों के संबंध में, एक पक्ष ने सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प और पर्याप्त रोशनी की उपलब्धता के साथ-साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को मतदान में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।
  7. मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्र आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाएंगे। आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित मतदान केंद्रों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जा सकती है। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर तैनात किए जा सकते हैं।
  8. कुछ पार्टियों ने चिंता जताई कि कुछ मामलों में एक ही परिवार के एक साथ रहने वाले सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्र आवंटित कर दिए गए तथा कुछ मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता हैं।
  9. प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के अनुचित उत्पीड़न से बचने के लिए, कुछ दलों ने मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के पास मतदान डेस्क स्थापित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों और क्षेत्र के सीमांकन की आवश्यकता जताई।
  10. एक पार्टी ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पिछले चुनावों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बारे में भी चिंता जताई।
  11. एक पार्टी ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अचानक हुई वृद्धि की जांच का अनुरोध किया।
  12. कुछ पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषणों पर चिंता जताई। एक पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में अवैध प्रवासियों जैसे विचाराधीन मामलों को उठाने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया।
  13. मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायत है कि प्रशासन विपक्षी दलों/उम्मीदवारों की शिकायतों पर सहयोग करने/आगे बढ़ने में धीमा है और ऐसी किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।
  14. किसी भी उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों के प्रचार अभियान की 24x7 निगरानी करना तथा मतदान के दिन आईवीआरएस कॉल के माध्यम से प्रचार पर रोक लगाना।
  15. चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं द्वारा स्वेच्छा से अपने घरों में पार्टी के झंडे लगाने के संबंध में ईसीआई के निर्देशों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि प्राधिकारियों द्वारा लोक विरूपण अधिनियम के दुरुपयोग से बचा जा सके।
  16. मतदान केन्द्रों पर इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम का विवरण पार्टियों/उम्मीदवारों को दिया जाएगा। सुचारू मतदान प्रक्रिया के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर रिजर्व ईवीएम उपलब्ध कराई जाएंगी।
  17. जागरूकता के लिए मतदाता सूचना पर्ची का अग्रिम वितरण किया जाएगा।
  18. डाक मतपत्रों की गिनती की वीडियोग्राफी।
  19. अन्य मांगों में उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को समय पर साझा करना, विकास कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त धनराशि को चुनाव संबंधी प्रचार में लगाने पर रोक लगाना तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क में कमी करना शामिल है।

आयोग ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उसने राजनीतिक दलों के सुझावों और चिंताओं का संज्ञान लिया है और भारत निर्वाचन आयोग राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने इन मुद्दों की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया और राज्य और जिला प्रशासन को निम्नलिखित बातें बताईं:

  1. 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग के आयोग के अधिदेश के अतिरिक्त, जहां भी तकनीकी रूप से संभव होगा, सभी मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी।
  2. सभी मतदान केंद्रों पर रैम्प, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, व्हीलचेयर तथा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्वयंसेवकों सहित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
  3. बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए मतदान में प्राथमिकता सुनिश्चित की जाएगी।
  4. मतदान केंद्र भूतल पर होंगे और मतदाताओं के निवास से 2 किलोमीटर के भीतर होंगे। 2 किलोमीटर की सीमा से परे कुछ मतदान केंद्रों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाएगी।
  5. सभी संभागीय आयुक्तों को मतदान केंद्रों पर एएमएफ का आकलन करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
  6. किसी भी मतदान केन्द्र पर 1500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे।
  7. मतदान केन्द्र परिसर की परिधि से 200 मीटर की दूरी पर स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां मतदान दल मतदान के दिन अपने डेस्क स्थापित कर सकें।
  8. लोक विरूपण अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि कानून का समान रूप से और बिना किसी पक्षपात के क्रियान्वयन किया जाए।
  9. ईसीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पहले और दूसरे रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम और वीवीपैट का विवरण सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा किया जाएगा। एफएलसी और पहला रैंडमाइजेशन मान्यता प्राप्त दलों की मौजूदगी में किया जाता है। ईवीएम और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन, ईवीएम और वीवीपैट को चालू करने से पहले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी में मतदान केंद्रवार और रिजर्व मशीनों को आवंटित करने के लिए किया जाता है।
  10. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाएगी।
  11. जिला प्रशासन मौन अवधि के दौरान बल्क एसएमएस और आईवीआरएस कॉल का उपयोग करके प्रचार/विज्ञापन पर निगरानी और प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा।
  12. मतदाता सूचना पर्चियां समय पर वितरित की जाएंगी।
  13. जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष रूप से कहा गया कि वे सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ रहें तथा समय-समय पर बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से उनसे मिलने के अलावा उनकी शिकायतों और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

डीआरआई, एनसीबी, राज्य और केंद्रीय जीएसटी, आरपीएफ, आरबीआई, राज्य पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय आदि जैसी लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बिना किसी लाग-लपेट के आयोग ने चुनावों में धनबल के इस्तेमाल के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता व्यक्त की। हालांकि, सीईसी राजीव कुमार ने अधिकारियों को चुनावों के दौरान चेकिंग के नाम पर जनता को किसी भी तरह के अनुचित उत्पीड़न से बचने के लिए भी आगाह किया। प्रवर्तन एजेंसियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

  1. राज्य में अवैध शराब, नकदी और नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित तरीके से काम करना होगा।
  2. एजेंसियों को जमीनी स्तर पर वास्तविक संवेदनशीलता के साथ प्रलोभनों के प्रवाह के अपने मार्ग मानचित्रों को समन्वयित और अद्यतन करना होगा।
  3. एसपीएनओ समन्वित और सहक्रियात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस, परिवहन, राज्य जीएसटी, आबकारी और वन की संयुक्त टीमों का गठन सुनिश्चित करेगा।
  4. पुलिस और आबकारी विभाग शराब और नशीले पदार्थों के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा व्यापक रोकथाम के लिए पिछड़े संपर्क स्थापित करेंगे।
  5. अंतर्राज्यीय सीमा और नाका व्यवस्था की समीक्षा करें, विशेष रूप से उन पर जो अवैध शराब और नशीली दवाओं के प्रवाह पर स्थित हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के साथ सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  6. अंतरराज्यीय सीमाओं पर महत्वपूर्ण जांच चौकियों पर 24x7 सीसीटीवी निगरानी तथा सूचनाओं का गंभीरतापूर्वक अनुगमन किया जाएगा।
  7. गांजा और अफीम की खेती और उसके विनाश पर कड़ी निगरानी के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स की आवाजाही पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, गुमला और खूंटी जिलों में अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने पर विशेष नजर रखी जाएगी।
  8. राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर झारखंड को ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राजमार्गों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
  9. सड़क मार्गों के अलावा रेल और वन मार्गों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।
  10. प्रवर्तन एजेंसियां ​​आपसी खुफिया जानकारी साझा करेंगी और समन्वित तरीके से काम करेंगी।
  11. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नकदी हस्तांतरण केवल निर्दिष्ट समय के दौरान निर्दिष्ट वाहनों में ही हो।
  12. वॉलेट के माध्यम से अवैध ऑनलाइन नकदी हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी।
  13. हवाई पट्टियों और हेलीपैडों के माध्यम से माल की आवाजाही पर विशेष निगरानी।

दो दिवसीय समीक्षा के दौरान आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ समग्र चुनाव तैयारियों और कानून व्यवस्था के मामलों की समीक्षा की। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों में एएमएफ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डीजीपी को सीमावर्ती राज्यों में समकक्षों के साथ नियमित समन्वय बैठकें सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। झारखंड की सीमा 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लगती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि कानून और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन बिना किसी पक्षपात के अक्षरशः होना चाहिए।

दूसरे दिन, जिला निर्वाचन अधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों/मंडल आयुक्तों/महानिरीक्षकों के साथ चुनाव नियोजन और संचालन के हर पहलू पर विस्तृत समीक्षा की गई। आयोग ने अपनी बैठक के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और चिंताओं की विशेष रूप से समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें, निष्पक्ष आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखें ताकि समान अवसर मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन को मतदाताओं के लिए उत्सवपूर्ण और आरामदायक मतदान अनुभव बनाने की जरूरत है।

डीईओ को मतदाता जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीईओ को स्थानीय संस्कृति और तीरंदाजी और हॉकी जैसे खेलों का उपयोग करके स्वीप गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। स्थानीय आदिवासी लोक विषयों के साथ पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। जागरूकता गतिविधियों के लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों/प्रतीकों को शामिल किया जाना चाहिए। डीईओ को पिछले चुनावों में देखी गई शहरी उदासीनता को दूर करने के लिए बोकारो, धनबाद, रांची आदि जैसे शहरी क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों को तेज करने के लिए कहा गया। सभी डीईओ और एसपी को फर्जी खबरों के लिए सोशल मीडिया की निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई के साथ तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें 1 जुलाई को अर्हता तिथि के रूप में राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष सारांश संशोधन शामिल है। अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की गई थी, जिसकी एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त दलों को निःशुल्क प्रदान की गई थी। विवरण अनुलग्नक ए में संक्षेपित हैं। आयोग ने चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सीईओ और एसपीएनओ के साथ कानून और व्यवस्था और बलों की आवश्यकता की विस्तार से समीक्षा की।

समीक्षा बैठकों के दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अनुलग्नक-ए

मतदाताओं

सीईओ झारखंड ने राज्य में द्वितीय एसएसआर को सूचित किया कि 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि पूरी हो चुकी है और 27 अगस्त 2024 को मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी और इसकी प्रतियां राजनीतिक दलों को प्रदान की गई थीं। मतदाता सूची के निरंतर अद्यतनीकरण के साथ और 20.09.2024 तक, राज्य में कुल 2.59 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 1.31 करोड़ पुरुष, 1.28 करोड़ महिला मतदाता हैं। राज्य में 11.05 लाख से अधिक पहली बार मतदाता (18-19 वर्ष), 1.14 लाख 85+ वरिष्ठ नागरिक और 3.64 लाख पीडब्‍ल्‍यूडी मतदाता पंजीकृत हैं। 1845 से अधिक मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मतदाता सूची में 8 पीवीटीजी का 100% नामांकन (1.78 लाख) है। समावेशी और सहभागी चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी डीईओ को चुनावों में पीवीटीजी और आदिवासी समूहों की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। राज्य का चुनावी लिंग अनुपात 978 है।

मतदान केंद्र

समीक्षा के दौरान मतदान केंद्रों का अवलोकन करते हुए सीईओ झारखंड ने बताया कि विधानसभा चुनाव में 20,276 स्थानों पर कुल 29,562 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से 24,520 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 5,042 शहरी क्षेत्रों में होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन 872 मतदाता होंगे।

1271 मतदान केन्द्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाएगा तथा 139 मतदान केन्द्रों का प्रबंधन युवाओं (युवा कर्मचारियों) द्वारा किया जाएगा, ताकि महिलाओं और युवाओं के बीच मतदान को बढ़ावा दिया जा सके। 48 मतदान केन्द्रों का संचालन दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्य भर के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप, पेयजल, शौचालय, बिजली, शेड, कुर्सियां ​​आदि जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

 

तकनीकी

जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि वे मतदाताओं और राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों की सुविधा के लिए आईटी अनुप्रयोगों के एक पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करेंगे।

सीवीआईजीआईएल: यह ऐप नागरिकों को किसी भी चुनावी उल्लंघन और कदाचार की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है। उपयोग में आसान, सहज ऐप के माध्यम से उठाई गई शिकायतों को संबोधित करने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं जो शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखता है और 100 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया का आश्वासन देता है।

सुविधा : यह उम्मीदवारों के लिए मीटिंग हॉल, राजनीतिक रैलियों के लिए मैदान की बुकिंग आदि की अनुमति के लिए अनुरोध करने हेतु एकल विंडो ऐप है। यह प्रौद्योगिकी एक समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अनुमति बिना किसी विवेकाधिकार के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाती है।

केवाईसी या नो योर कैंडिडेट ऐप एक सूचित और जागरूक मतदाता को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है। इस ऐप में चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, और उनकी संपत्ति और देनदारियों, शैक्षिक विवरण शामिल हैं।

सक्षम ऐप विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं के लिए बनाया गया है, जिसमें कई तरह की एक्सेसिबिलिटी सुविधाएँ अंतर्निहित हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान अनुभव को आसान बनाने के लिए इस ऐप के माध्यम से मतदान केंद्र पर पिक-एन-ड्रॉप सुविधा, व्हीलचेयर सहायता या स्वयंसेवी सहायता के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

समावेशी एवं सुलभ चुनाव:

झारखंड में राज्य विधानसभा चुनावों में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगों को अपने घर बैठे ही मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। घर से मतदान की सुविधा वैकल्पिक है। यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर शारीरिक रूप से जाने को तैयार है, तो मतदान केंद्र पर आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सुविधा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं से अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर बीएलओ द्वारा आवेदन पत्र 12डी वितरित और एकत्र किया जाता है और इसे रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है और राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के प्रतिनिधि हमेशा घर से मतदान की पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post

प्रेस विज्ञप्ति व विज्ञापन के लिये ,हमें ईमेल करे editordharasakshi@gmail.com