लखनऊ मोबाइल टैक्सी कंपनियों उबर-ओला की मनमानी किराए पर वसूली पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू हो गई है। यात्रियों की सुविधा और राहत देने के लिए परिवहन विभाग की ओर शासन को भेजे गए प्रस्ताव में किराए के निर्धारण की बात कही गई है। परिवहन विभाग ने गाइड लाइन तैयार करके शासन को भेजा है। टैक्सी संचालक बुकिंग निरस्त करने के नाम पर मनमानी वसूली करते हैं। फ्लेक्सी फेयर के पर भी मनमानी वसूली को रोकने के लिए न्यूनतम करने का प्रस्ताव है। यात्री परिवहन विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180151 पर शिकायत करते रहे हैं। इसके चलते नई गाइड लाइन बनाई गई है।उप परिवहन आयुक्त अनिल मिश्रा का कहना है कि मोबाइल एप से टैक्सियों की बुकिंग करने वाली कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नियमावली बनाई गई है। सुरक्षा मानकों को पूरा ना करने वाले वाहनों को बंद किया जाएगा। बुकिंग रद करने व फ्लेक्सी किराये की मनमानी वसूली बंद करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
नई गाइड लाइन के मुख्य बिंदु
फ्लेक्सी फेयर का समय प्रति दिन शाम को तीन या चार घंटे रखने का प्रस्ताव है।
सफर के स्थान से प्रति किमी किराया लगेगा।
बुकिंग का माध्यम मोबाइल एप के के साथ ही एक मोबाइल नंबर भी होगा।
फ्लेक्सी किराये से 25-50 रुपये ही अधिक किराया ले सकेंगे।
शिकायत के लिए कंपनी का एक व्यक्ति नामित होगा।
शहर के बाहर ट्रेवल्स बुकिंग नियमों का पालन करना होगा।
त्योहार या शादी विवाह के समय फ्लेक्सी किराया लागू नहीं होगा।
सवारियों की सुरक्षा के मानक का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
ड्राइवर की वर्दी के साथ्ज्ञ नेम प्लेट में नाम के साथ मोबाइल नंबर भी होगा।
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