कोविड -19  -लखनऊ में अगले आदेश तक ऐसे ही लागू रहेगा लॉकडाउन


कोविड -19  -लखनऊ में अगले आदेश तक ऐसे ही लागू रहेगा लॉकडाउन
लखनऊ संवाददाता 
राजधानी के लोगों को फिलहाल किसी पहले ही तरह ही लॉक डाउन का पालन करना होगा। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक राजधानी में जरूरी और अाावश्‍यक सेवाएं जारी हैं इसके अलावा सभी जगहों पर सिंगिल शॉप भी खुल रही हैं। इसलिए और कोई छुट या राहत नहीं दी जा रही है। सब कुछ पहले ही तरह ही रहेगा। लोगों से भी गुजारिश है कि प्रशासन का सहयोग इसी तरह से करते रहें ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। लॉकडाउन चार कल से लागू हो रहा है। लोगों को उम्‍मीद थी कि लॉक डाउन चार में रेस्‍टोरेंट से ऑन लाइन डिलीवरी, होजरी और शापिंग मॉल से पाबंदियां हटायी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए प्रशासन किसी तरह का खतरा उठाने के मूड में नहीं है। डीएम का कहना है कि स्थिति का लगातार आंकलन किया जा रहा है और उसी के हिसाब से आगे पाबंदियां हटाने पर निर्णय लिया जाएगा।
बाहरी शहरों से राजधानी आ रहे श्रमिकों को लेकर प्रशासन ने आज नये सिरे से व्‍यवस्‍था करायी जो बेहद कारगर होती दिखी। प्रशासन ने श्रमिकों काेे शकुलतला विवि और शिल्‍प ग्राम से बसों से रवाना ि‍किया। इससे पहले सभी सीमाएं सील कर पैदल जा रहे श्रमिकों को रोका गया। डीएम के मुताबिक सभी को बसों से रवाना किया जा रहा है, 
इन्हे रियायत मिली 
क्लिनिक और नर्सिंग हाेेेम मुख्‍य चिकित्‍साधिकारी की अनुमति से खोले जा सकेंगे


• शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण, जहां निर्माण साईट पर ही
मज़दूर के रुकने की व्‍यवस्‍था हो
 ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
• रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल,
कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार,
सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे
माल/वस्तुओं/खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी
• नगर निगम क्षेत्र में मुख्‍य सडक के दोनो ओर मार्केट या कांपलेक्‍स में केवल आवश्‍यक सेवाओं की दुकानें तथा आवासीय और रिहायशी परिसरों में सभी तरह की सिंगल दुकानें खोलने की अनुमति
केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति
• समस्‍त सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, 33 प्रतिशत स्‍टाफ आवश्‍यक्‍ता अनुसार बुलाया जा सकेगा
• साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय
बस परिवहन की पहले ही तरह प्रतिबंध्रित
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ
चलने की अनुमति होगी


Post a Comment

أحدث أقدم

प्रेस विज्ञप्ति व विज्ञापन के लिये ,हमें ईमेल करे editordharasakshi@gmail.com