लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया
नईदिल्ली
24 मार्च, 2020 से ही लागू लॉकडाउन के उपायों से ‘कोविड-19’ के फैलाव को रोकने में काफी मदद मिली है। अत: इसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को 31 मई, 2020 तक और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आज इस संबंध में आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश (ऑर्डर) जारी किया। नए दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
राज्य ही विभिन्न जोन तय करेंगे
नए दिशा-निर्देशों के तहत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का सीमांकन करेंगे। ये जोन दरअसल एक जिला या एक नगर निगम/नगर पालिका या यहां तक कि इससे भी छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-मंडल (सब-डिवीजन) इत्यादि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किया जाएगा।रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत, कंटेनमेंट एवं बफर जोन का सीमांकन स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।कंटेनमेंट जोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी। तय परिधि या दायरा संबंधी सख्त नियंत्रण को बनाए रखा जाएगा, और चिकित्सा आपात स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के अलावा यहां लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। बफर जोन दरअसल प्रत्येक कंटेनमेंट जोन से सटे हुए ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कोविड के नए मामले सामने आने की अधिक संभावना है। बफर जोन में कहीं अधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है।
देश भर में निषिद्ध गतिविधियां
पूरे देश में कुछ गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इनमें शामिल है :
• केवल घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़करयात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं;
• मेट्रो रेल सेवाएं;
• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान चलाना;
• बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ;
• सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के स्थान;
• सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्य सभाएँ और अन्य बड़े समागम; औरजनता की धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक पहुंच।
हालाँकि, ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा; तथा रेस्तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी।
खेल गतिविधियों को खोलना
खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रतिबंधों के साथ गतिविधियों की अनुमति
व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, परिवहन के विभिन्न साधन पहले ही खोले जा चुके हैं। 11.05.2020 के आदेश के जरिये गृह मंत्रालय ट्रेनों से लोगों के आवागमन की अनुमति पहले ही दे चुका है। इसके अलावा, भारत से विदेशी नागरिकों को निकालने, विदेश से फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी, भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ और फंसे हुए व्यक्तियों को बस और ट्रेन द्वारा राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति जारी रहेगी।
संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की आपसी सहमति से वाहनों और बसों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जानेकी अनुमति दी गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वाहनों और बसों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
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