उत्तर प्रदेश -कारखानों में रोज 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे कामगार
लखनऊ संवाददाता
योगी सरकार ने कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले वयस्क कामगारों के सिलसिले में दी जाने वाली छूट को शर्तों के साथ लागू करने के बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। श्रम विभाग की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना के मुताबिक कोई वयस्क कामगार किसी कारखाने में एक कार्य दिवस में 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा नहीं काम करेगा और न ही उससे ऐसी अपेक्षा की जाएगी। कारखाने में वयस्क कामगारों की कार्य अवधि इस तरह से तय की जाएंगी कि प्रत्येक अवधि छह घंटे से ज्यादा न हो। साथ ही, आधे घंटे के विश्राम अंतराल से पहले कोई कामगार छह घंटे की अवधि के लिए कार्य नहीं करेगा।श्रम विभाग की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना के मुताबिक कामगारों की मजदूरी मौजूदा दरों के अनुपात में होगी। मसलन, यदि आठ घंटे की ड्यूटी की मजदूरी 80 रुपये है तो 12 घंटे काम करने की मजदूरी 120 रुपये होगी। कामगारों के बारे में यह सशर्त छूट 20 अप्रैल से 19 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए दी गई है।
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