फतेहपुर - हिंदू लड़की को अगवा कर दिल्ली के मस्जिद में जबरन धर्मांतरण कराया

 


यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फतेहपुर से एक हिंदू लड़की को अगवा कर दिल्ली के मस्जिद में जबरन धर्मांतरण कराया गया. इतना ही नहीं, उससे कई बार रेप भी किया गया. फिलहाल, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को सकुशल बरामद. कर लिया गया है

धरा साक्षी न्यूज़ ब्यूरो :-  फतेहपुर जिले में  ताजा मामला खखरेरू थाना क्षेत्र के रक्षपालपुर गांव से सामने आया है, जहां एक हिन्दू लड़की को शोएब मंसूरी नाम के युवक ने अपने साथी कलीम की मदद से अगवा किया. पुलिस ने 9 जुलाई को अगवा की गई लड़की को सकुशल बरामद कर आरोपी शोएब को भी गिरफ्तार कर लिया है. जब पुलिस ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपहृत लड़की का बयान दर्ज किया तो फिर धर्मांतरण के इस नापाक खेल का पर्दाफाश हो गया.पुलिस में दर्ज कराए गए बयान में अपहृत लड़की ने बताया, ’21 जून को शोएब मंसूरी अपने साथी कलीम की मदद से मुझे अगवाकर रायबरेली ले गया. वहां मुझे एक कमरे में कैद करके रखा और उसी रात मेरे साथ रेप भी किया. फिर अगले दिन वह मुझे लेकर दिल्ली पहुंचा और अपने किसी रिश्तेदार के यहां मुझे बंधक बनाकर रखा और फिर कई दिनों तक वह मेरे साथ रेप करता रहा. 5 जुलाई को वह मुझे किसी मस्जिद में ले गया और वहां मौजूद मौलवी से मेरा जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुझसे निकाह कर लिया. मौलवी ने निकाहनामा में मुझसे दस्तखत भी करवाया. साथ ही दो अन्य लोगों से भी गवाह के रूप में दस्तखत करवाया
अपहृत लड़की ने अपने बयान में पुलिस को आगे बताया, ‘7 जुलाई को शोएब मुझे लेकर लखनऊ शहर पहुंचा और वहां अपने किसी रिश्तेदार के यहां मुझे रख दिया. इस दौरान वह जगह बदल-बदलकर मेरे साथ कई बार रेप किया. वह अपने रिस्तेदारों से मेरा परिचय अपने पत्नी के रूप में करवाता रहा और मुझे मुस्लिम रीति-रिवाज के तहत पर्दे में रहने की नसीहत भी देता रहा. 9 जुलाई को वह मुझे लेकर वापस फतेहपुर आ रहा था, तभी विजयीपुर चौराहे के पास पुलिस ने मुझे बचाकर उसे गिरफ्तार कर लिया.’
बताते चले कि अपहृता को सकुशल बरामद करने के बाद इंवेस्टिगेशन ऑफिसर ने 161 CRPC के तहत वीडियो रिकार्डिंग बयान दर्ज किया. अपहृता के बयान के आधार पर ही इंवेस्टिगेशन ऑफिसर ब्रजेश कुमार ने इस मामले में दुष्कर्म की धारा 376 व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन की धारा 3, 5 (1) की बढ़ोत्तरी कर आरोपी शोएब मंसूरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जबकि शोएब मंसूरी का साथी कलीम और धर्म परिवर्तन कराने वाला मौलवी अभी तक फरार बताया जा रहा है

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