नईदिल्ली (पीआईबी)भारत सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी व सट्टेबाजी को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलरों और प्रोसेसरों के लिए लागू गेहूं पर स्टॉक की सीमा निर्धारित कर दी है। 12 जून 2023 को निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने संबंधी (संशोधन) आदेश, 2023 जारी किया गया था और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू है।
केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत निम्न संस्थाओं के संबंध में गेहूं स्टॉक सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है:
संस्थाएं |
मौजूदा गेहूं स्टॉक सीमा |
संशोधित गेहूं स्टॉक सीमा |
व्यापारी/थोक विक्रेता |
1000 मीट्रिक टन |
500 मीट्रिक टन |
खुदरा विक्रेता |
प्रत्येक खुदरा आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन |
प्रत्येक खुदरा आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन |
बड़े चेन रिटेलर्स |
प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 1000 मीट्रिक टन |
प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 500 मीट्रिक टन |
प्रोसेसर |
मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत 2023-24 के शेष महीनों से गुणा किया गया। |
अप्रैल 2024 तक मासिक स्थापित क्षमता का 60% शेष महीनों से गुणा किया गया। |
सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक स्थिति अपडेट करना आवश्यक है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती पाई गई तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई के अधीन होगी।
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