शिक्षक भर्ती के शेष अभ्यर्थियों की फिर काउंसिलिंग का निर्णय सुरक्षित |
धरा साक्षी न्यूज़ ब्यूरो।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 72825 शिक्षक भर्ती के शेष अभ्यर्थियों की फिर से काउंसिलिंग कराने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।यह मामला 12091 श्रेणी के उन अभ्यर्थियों से संबंधित है जो पहले चरण की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। एकल पीठ ने आदेश दिया था कि इन अभ्यर्थियों के लिए फिर से काउंसिलिंग आयोजित की जाए।राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने इस आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दायर की है। उनका तर्क है कि एकल पीठ का आदेश गलत है और यह भर्ती प्रक्रिया को बाधित करेगा।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। अब यह देखना बाकी है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है।
यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:
अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
अब यह देखना बाकी है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है।
यह मामला 12091 श्रेणी के उन अभ्यर्थियों से संबंधित है जो पहले चरण की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सके थे।
राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है।
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