नई दिल्ली, 07 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 'चुनावी बॉन्ड' संबंधी सभी विवरण छह मार्च तक चुनाव आयोग के पास नहीं जमा कराने पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ दायर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जायेगी।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की गुहार पर याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
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