भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के लिए नियम और शर्तों से संबंधित परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26.07.2024 के एक पत्र के माध्यम से ट्राई को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अधिनियम की धारा 3(1)(बी) के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, रखरखाव करने या विस्तार करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क या प्रभार सहित ऐसे नियमों और शर्तों का पालन करने के आधार पर नेटवर्क प्राधिकरण प्राप्त कर सकता है।
दिनांक 26.07.2024 के पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, रखरखाव करने या उसका विस्तार करने के प्राधिकरण के लिए शुल्क या प्रभार सहित नियमों और शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया।
इसके बाद, 17.10.2024 को एक अन्य पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(बी) के तहत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए प्राधिकार देने पर विचार करने का अनुरोध किया।
इस सम्बंध में, 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकारों के नियम और शर्तें' से सम्बंधित एक परामर्श पत्र हितधारकों से टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से क्रमशः 12.11.2024 और 19.11.2024 तक लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की की गई हैं।
टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।
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