सीबीडीटी ने वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए जमा टीसीएस/ कटे टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने को आसान बनाने और माता-पिता के हाथों में नाबालिगों के टीसीएस क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए जमा टीसीएस/ कटे टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने को आसान बनाने और माता-पिता के हाथों नाबालिगों के टीसीएस क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए आयकर नियमों में संशोधन अधिसूचित किए हैं। आयकर अधिनियम, 1961 (‘ एक्ट') की धारा 192 की उप-धारा (2बी) में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में कर कटौती करने के उद्देश्य से, अध्याय XVII-B या अध्याय XVII-BB, जो भी लागू हो, के प्रावधानों के तहत स्रोत पर एकत्र की गई राशि को, वित्त (क्रमांक 2) अधिनियम, 2024 (एफए (क्रमांक 2)) के जरिए संशोधित किया गया था ताकि किसी भी कर कटौती को शामिल किया जा सके।सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 112/2024 दिनांक 15.10.2024 के जरिए, आयकर नियम, 1962 (‘ रूल्स') में संशोधन किया गया है, अधिनियम की धारा 192 की उप-धारा (2बी) के अंतर्गत आवश्यक विवरणों के निर्धारित ब्यौरे के रूप में फॉर्म संख्या 12बीएए को शुरू किया गया है। कर्मचारियों को ये विवरण अपने नियोक्ताओं को देना होगा, जो धारा 192 की उप-धारा (1) के अंतर्गत भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। नियोक्ता, इसके बदले में, इन विवरणों को ध्यान में रखते हुए वेतन पर टीडीएस काटेगा।इसके साथ ही, अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (4) को एफए (क्रमांक 2) के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिससे संग्रहकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को टीसीएस का क्रेडिट दिया जा सके - जैसे कि नाबालिग संग्रहकर्ता के मामले में माता-पिता, जब नाबालिग की आय को माता-पिता की आय के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह, सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 114/2024 दिनांक 16.10.2024 के माध्यम से नियम 37-आई के नियमों में संशोधन किया गया है ताकि संग्रहकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को स्रोत पर एकत्रित कर का क्रेडिट दिया जा सके, जिसके हाथ में संग्रहकर्ता की आय निर्धारण योग्य है।उक्त अधिसूचनाएं www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं

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