झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग 24 दिसंबर 2024 को रांची में पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ( पेसा अधिनियम ) के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पेसा कार्यशाला में झारखंड की पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह बीज वक्तव्य देंगी। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज भारद्वाज राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे और अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शासन को आगे बढ़ाने में पेसा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर, झारखंड के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे और झारखंड की पंचायती राज निदेशक श्रीमती नेशा उरांव भी पेसा कार्यशाला में योगदान देंगे तथा पेसा अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के संबंध में अपने विचार एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।झारखंड के रांची में 24 दिसंबर 2024 को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) के प्रावधानों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अवसर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ सशक्त बनाने वाले ऐतिहासिक कानून पेसा अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को लागू किए जाने की याद दिलाता है। आदिवासी समुदायों को शोषण से बचाने में इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन और कामकाज के तौर-तरीकों को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड, पेसा अधिनियम के अनुरूप अपने पेसा नियमों को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुका है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम अधिनियम के उद्देश्यों, उपलब्धियों और अनुसूचित क्षेत्रों में समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हुए स्थानीय शासन को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा में हितधारकों को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। एक दिवसीय पेसा कार्यशाला के आयोजन की तैयारी इसके संबंध में सार्थक संवाद को सुविधाजनक बनाने और कार्रवाई योग्य परिणाम उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गयी है जिससे लक्षित समुदायों को लाभ होगा। कार्यक्रम में अनुसूचित क्षेत्रों में शासन को मजबूत करने में पेसा की भूमिका पर विस्तार से चर्चाएँ होंगी। साथ ही पेसा की विशेषताओं और इसके प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली एक लघु फिल्म और गीत को भी इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य संबोधन के अतिरिक्त आदिवासी परंपराओं और शासन के तौर-तरीकों पर पैनल चर्चाएँ और आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। इसमें हितधारक पारंपरिक ग्राम सभाओं के कामकाज के तौर-तरीकों और अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए पंचायत शासन के साथ उनके एकीकरण सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, जागरूकता बढ़ाना और पेसा अधिनियम के मजबूत कार्यान्वयन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग तैयार करना है।
पंचायती राज मंत्रालय ने दस पेसा राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन करने का परामर्श दिया है। इन पहलों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम सभा के सदस्यों और वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण और सामाजिक न्याय जैसे विभागों के अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों को सक्रिय रूप से जोड़ना है। इस दौरान सार्थक चर्चाओं और आपसी मेल-जोल तथा बातचीत के सत्रों के माध्यम से, पेसा अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को उजागर करने और अनुसूचित क्षेत्रों में शासन को मजबूत करने के लिए इसकी अपार क्षमता को तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन राज्यों के सामूहिक प्रयास पेसा अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
पृष्ठभूमि :
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) 24 दिसंबर 1996 को अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन के जरिए सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, राज्यों के लिए अपने खास पेसा नियमों के निर्माण में देर, व्यापक प्रशिक्षण सामग्री और राज्यों के सहायक कानूनों की कमी के कारण इसके प्रभावी कार्यान्वयन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पंचायती राज मंत्रालय ने इन चुनौतियों का समाधान करने और पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए, सभी पेसा राज्यों से 24 दिसंबर 2024 को उपयुक्त गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करने और गहन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया है। अपनी तरह की इस प्रथम पहल का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पेसा अधिनियम का लाभ पहुंचाने के लिए सामूहिक और ठोस प्रयासों को मजबूत करना है। इसमें माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने के अनुरूप, इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन को आसान बनाने और उनके विकास और समृद्धि के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पेसा अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के बेहतर प्रशासन और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है।
2024 में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आयोजित प्रमुख कार्यशालाएं/सम्मेलन :
पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 – जिसे व्यापक रूप से पेसा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, के प्रावधानों के मजबूती से कार्यान्वयन के लिए 2024 में प्रमुख सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित की है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 11-12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में पुणे के वाईएएसएचएडीए में आयोजित किया गया था जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल थे । दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च 2024 को झारखंड के रांची में हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित किया गया। पेसा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) और प्रशिक्षण पहलों को बढ़ाने के लिए पेसा-जीपीडीपी पोर्टल और सात विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किए गए। पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा अधिनियम पर व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। राज्यों को स्थानीय भाषाओं और बोलियों में इसका अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर इसकी बेहतर पहुंच और प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।
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